हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
चंडीगढ़, 19 सितम्बर 2024-- चंडीगढ़ में चाकूबाजी कर युवक की हत्या के मामले में दोषी गुरुदत्त मिश्रा को यूटी जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 13 दिसंबर 2022 का है, जब मामूली कहासुनी के बाद गुरुदत्त ने रितेश और उसके दोस्त षभ पर चाकू से हमला किया था।
रितेश और षभ एलांते मॉल से काम करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में गुरुदत्त मिश्रा से उनकी बहस हो गई। इसके बाद गुरुदत्त ने उनका पीछा करते हुए पोल्ट्री फार्म चौक के पास उन पर चाकू से हमला किया। इस हमले में रितेश गंभीर रूप से घायल हो गया और नौ दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 22 दिसंबर 2022 को उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने गुरुदत्त मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया। फोरेंसिक जांच में भी चाकू पर रितेश और षभ का खून पाया गया, जिससे गुरुदत्त की संलिप्तता पूरी तरह साबित हो गई।
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