रिश्वत मामले में एएसआई सुखबीर सिंह को 4 साल की सजा
बाबूशाही ब्यूरो
पंचकूला, 31 जनवरी 2025: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए सहायक उप निरीक्षक (ASI) सुखबीर सिंह को माननीय न्यायालय, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैथल ने 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, आरोपी पर ₹30,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले का विवरण:
चीका निवासी शमशेर सिंह ने 4 अक्टूबर 2022 को ACB अंबाला में शिकायत दर्ज कराई थी कि थाना चीका के एएसआई सुखबीर सिंह और उप निरीक्षक धर्मपाल सिंह उनके पिता के खिलाफ दर्ज NDPS एक्ट के मामले में नाम न डालने की एवज में ₹8,000 की रिश्वत मांग रहे हैं।
ACB अंबाला ने उसी दिन एएसआई सुखबीर सिंह को ₹8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में दोनों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 180 के तहत केस दर्ज किया गया था।
कोर्ट का फैसला:
- एएसआई सुखबीर सिंह को दोषी पाते हुए 4 साल की सजा और ₹30,000 का जुर्माना सुनाया गया।
- उप निरीक्षक धर्मपाल सिंह को अदालत ने बरी कर दिया।
इस फैसले से प्रशासन में पारदर्शिता बनाए रखने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश देने की उम्मीद की जा रही है।
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