पंजाब विजिलेंस को हाईकोर्ट ने दिया झटका, पूर्व मंत्री आशु के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने के आदेश
चंडीगढ़ 21 दिसंबर 2024: पंजाब में टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. इसके साथ ही पंजाब विजिलेंस ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर भी रद्द कर दी है. यह जानकारी उनके वकील निखिल घई ने दी.
आशु को 1 अगस्त को ईडी ने गिरफ्तार किया था जब वह अगस्त में पूछताछ के लिए जालंधर स्थित ईडी कार्यालय गया था। तब से वह जेल में हैं. इससे पहले ईडी ने पूरे मामले की जांच की थी. राज्य में अलग-अलग जगहों पर कई लोगों से 22.78 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.
2022 में कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर अनाज ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले में कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने और उनसे करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था. इसकी शिकायत विजिलेंस से की गई।
Kk
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