Big Breaking : दिल्ली में पंजाबी और उर्दू दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित, सभी साइन बोर्ड में होंगी शामिल
बाबूशाही ब्यूरो, 20 दिसंबर 2024
नई दिल्ली। पंजाबी प्रेमियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका के रचनात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। दिल्ली सरकार ने पहली बार "दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000" को लागू करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई से पहले एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य आधिकारिक भाषाओं को समान सम्मान देने का उक्त आदेश कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) दिनांक 04.11.2024 द्वारा जारी किया गया है।
उक्त ओएम के अधिनियमित होने के बाद, दिल्ली सरकार ने आधिकारिक बोर्डों, साइन-बोर्डों, नाम प्लेटों और दिशा संकेतों पर आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी को अपनी पहली आधिकारिक भाषा और पंजाबी और उर्दू को दूसरी भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए एडवोकेट नगिंदर बेनीपाल के प्रयासों को सलाम करना होगा।
उल्लेखनीय है कि पंजाबी प्रेमियों द्वारा लड़ी गई इस लड़ाई का लाभ घर बैठे उर्दू भाषा प्रेमियों को भी मिला है। अब पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी, तीसरे नंबर पर पंजाबी और चौथे नंबर पर उर्दू भाषा लिखी होगी। (SBP)
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