चंडीगढ़ में मटन, चिकन, और मछली बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य
चंडीगढ़। नगर निगम की टाउन वेंडिंग कमेटी की 16 महीने बाद आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में मुख्य रूप से मटन, चिकन, और मछली बेचने वाले वेंडर्स के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए उन्हें दो महीने का समय दिया गया है। यह निर्देश सख्ती से लागू किया जाएगा और निर्धारित अवधि के बाद बिना लाइसेंस वाले वेंडर्स का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, उन वेंडर्स की पहचान की जाएगी जिन्होंने अपनी साइट्स सबलेट कर दी हैं, और उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। लाइसेंस फीस न भरने वाले वेंडर्स को भी दो महीने की मोहलत दी गई है।
अवैध वेंडिंग पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, और शिकायतों के समाधान के लिए एक ञ्जङ्कष्ट ग्रुप का गठन किया गया है जो 24 घंटे में कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, क्राफ्ट के प्रतिनिधि डॉ. अनीश ने निगरानी के लिए सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों और मार्शल्स को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। डिफॉल्टर वेंडर्स पर जुर्माना माफ करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि यह कानून के संशोधन के बिना संभव नहीं है।
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