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Punjab Panchayat Polls: सरकार को राहत- हाईकोर्ट का सभी गांवों में पंचायत चुनाव रोकने से इनकार, सिर्फ याचिकाकर्ताओं के गांवों में लगाई रोक चंडीगढ़, 9 अक्टूबर 2024- पंजाब में पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है. हालांकि हाईकोर्ट ने कोर्ट में याचिका लगाने वाले सभी गांवों में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, फिर भी सरकार के लिए राहत की बात यह है कि हाईकोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया यानी पंजाब के सभी गांवों के पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. याद रहे की पंजाब में कुल १३ हज़ार से अधिक पंचायतों के लिए चुनाव होना है। यह प्रतिबंध केवल अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले लोगों के गांवों में लगाया गया था, उनकी संख्या लगभग 250 बताई जाती है। पंजाब में 13 हजार से ज्यादा पंचायतों का चुनाव 15 अक्टूबर को होना है. इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होनी है. बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार से 1 घंटे के अंदर जानकारी मांगी थी. हाई कोर्ट ने पूछा था कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की गई. क्या सरकार पंचायत चुनाव की अधिसूचना वापस लेगी और क्या सरकार और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए तैयार है. अन्यथा हाईकोर्ट आदेश जारी करेगा.
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