चुनाव नियमों में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई: जयराम रमेश की याचिका पर 15 जनवरी को होगी बहस
बाबुशाही ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट 15 जनवरी को वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें चुनाव संचालन नियम, 1961 में चुनाव आयोग द्वारा किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है। इस संशोधन के तहत चुनावी सामग्री, जैसे सीसीटीवी फुटेज, तक जनता की पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है।
सीजेआई की पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। जयराम रमेश ने 24 दिसंबर को शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि चुनाव आयोग को बिना सार्वजनिक परामर्श के ऐसे एकतरफा संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती।
रमेश का विरोध
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यह संशोधन चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही को खत्म करता है। उन्होंने इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए खतरा बताया। रमेश ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देकर लोकतंत्र की अखंडता को बहाल करेगा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की कड़ी आलोचना
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी इस संशोधन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता पर "अलोकतांत्रिक हमला" करार दिया। स्टालिन ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत लोकतंत्र अपने सबसे गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से इस संशोधन के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।
संशोधन का उद्देश्य और प्रतिक्रिया
चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें चुनावी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। आलोचकों का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता को कमजोर करता है और चुनावी प्रक्रिया को कम जवाबदेह बनाता है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अहम
सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई इस मामले पर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह फैसला चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
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