आपराधिक मामले में संलिप्त होने मात्र से हरियाणा महिला आयोग की वाईस-चेयरपर्सन को पद से हटाने का कानून में प्रावधान
हाल ही में भ्रष्टाचार मामले में सोनिया अग्रवाल को ए.सी.बी. ने किया गिरफ्तार
बाबू शाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 18 दिसम्बर। हाल ही में हरियाणा महिला आयोग की वाईस-चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल को प्रदेश के एंटी-करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) द्वारा एक कथित भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें अदालत में पेश किया गया, तो उन्हें कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
सनद रहे कि इसी वर्ष मार्च माह में सोनिया अग्रवाल को हरियाणा महिला आयोग में वाईस-चेयरपर्सन के पद पर नामित किया गया था. बहरहाल, इस सम्बन्ध में वांछित नोटिफिकेशन प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 7 मई 2024 के प्रदेश सरकार के शासकीय गजट में प्रकाशित की गई जिस अधिसूचना पर हालांकि 15 मार्च 2024 की तारीख का उल्लेख एवं उसमें उनका कार्यकाल एक वर्ष दर्शाया गया.
इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 की धारा 4 (3)(सी) में राज्य सरकार द्वारा महिला आयोग के सदस्य के क्रिमिनल केस अर्थात आपराधिक मामले में संलिप्त होने अथवा उसके विरूद्ध आरोप तय होने के आधार पर उसे पद से हटाने का स्पष्ट प्रावधान है. वहीं उपरोक्त 2012 कानून के धारा 2(डी) अनुसार सदस्य शब्द की परिभाषा में आयोग की चेयरपर्सन और वाईस-चेयरपर्सन भी शामिल किया है. इस कारण उक्त कानूनी उपबंध कारण कथित भ्रष्टाचार मामले में नामजद होने मात्र से ही सोनिया अग्रवाल को प्रदेश सरकार हरियाणा महिला आयोग के वाईस-चेयरपर्सन पद से हटा सकती है. हालांकि चूँकि सोनिया को प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा ही उक्त पद पर नामित किया गया, इसलिए संभवत: सरकार को किसी प्रकार से फजीहत से बचाने के लिए वह स्वयं भी पद से त्यागपत्र दे सकती हैं.
गौरतलब है कि सोनिया दिसम्बर, 2017 में भी तीन वर्षो के लिए हरियाणा महिला आयोग में सदस्य नामित की गई थीं. गत वर्ष 2023 में उन्हें हरियाणा पॉवर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड- जेनको में बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर (स्वतंत्र निदेशक ) भी नामित किया गया एवं जेनको की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्तमान में उनका नाम दर्शाया जा रहा है.
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