विक्की मिडुखेड़ा हत्याकांड में तीन दोषी, सजा पर फैसला 27 जनवरी को
बाबूशाही नेटवर्क
मोहाली, 25 जनवरी 2025: यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिदुखेरा मर्डर केस में कोर्ट ने तीन गैंगस्टरों को दोषी करार दिया है और तीन को बरी कर दिया है. विक्की मिद्दुखेड़ा की 7 अगस्त 2021 को सेक्टर 71 में उनके कार्यालय के बाहर हत्या कर दी गई थी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजिंदर सिंह सरन ने तीनों को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 27 जनवरी की तारीख तय की है.
कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के मुताबिक सज्जन सिंह उर्फ भोला, अनिल कुमार उर्फ लाठ और अजय कुमार उर्फ लेफ्टी को दोषी करार दिया गया है. कोर्ट ने तीन अन्य गैंगस्टर भूपिंदर सिंह उर्फ भूपी राणा, अमित डागर और कौशल चौधरी को बरी कर दिया है.
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