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जस्टिस रणजीत सिंह के खिलाफ टिप्पणियों पर बादल और मजीठिया जताएं खेद: सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, 20 नवंबर, 2024: सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को जस्टिस (सेवानिवृत्त) रणजीत सिंह के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए खेद व्यक्त करने को कहा है। जस्टिस रंजीत सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंदर कुमार की बेंच ने दोनों अकाली नेताओं को यह निर्देश दिया. उन्होंने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रणजीत सिंह को अपने अहंकार को एक तरफ रखकर आगे बढ़ने की सलाह भी दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को दो हफ्ते की मोहलत दी है. बता दें कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद बेदअबी मामलों की जांच का जिम्मा जस्टिस रणजीत सिंह को सौंपा गया था। सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया ने जस्टिस (रिटायर्ड) रणजीत सिंह आयोग द्वारा की गई जांच पर कड़ी टिप्पणियां कीं. जस्टिस रणजीत सिंह ने इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर किया था जो खारिज हो गया था. अब जस्टिस रणजीत सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
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