एडीसी ने जियानम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा: फर्म का लाइसेंस किया रद्द
मोहाली 14 अक्टूबर 2024:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जियानम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विराज श्यामकरण तिडके ने बताया कि जियानम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड फर्म, एससीएफ. नंबर: 20, दूसरी मंजिल, फेज-7, साहिबजादा अजीत सिंह नगर मालिक वरिंदर मोहन सिंह पुत्र मोहन सिंह ग्रोवर, चरणजीत कौर पत्नी वरिंदर मोहन सिंह दोनों निवासी मकान नंबर: 4314, सेक्टर-68, मोहाली और मालिक श्री राकेश रस्तोगी श्री वी.एस. के पुत्र रस्तोगी वासी मकान नंबर: 3496, सेक्टर-37-डी, चंडीगढ़, यू.टी. आईईएलटीएस के कोचिंग संस्थान के कार्य के लिए लाइसेंस संख्या संख्या 281/आईसी। 12 मार्च.2019 जारी किया गया। यह लाइसेंस 11 मार्च 2024 को समाप्त हो गया है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सब डिविजन मोहाली और तहसीलदार, मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यालय बंद होने, मासिक रिपोर्ट जमा न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करने, लाइसेंस की शर्तों का पालन न करने, जवाब न देने/स्पष्टीकरण न देने के कारण नोटिस के परिणामस्वरूप, फर्म और लाइसेंसधारी ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
इसलिए, उक्त तथ्यों के मद्देनजर, विराज श्यामकरन तिडके, आईएएस, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। जियानम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड फर्म को लाइसेंस संख्या 281/आईसी जारी किया गया। दिनांक 12.03.2019 को तत्काल प्रभाव से निरस्त/निरस्त किया जाता है।
इसके अतिरिक्त अधिनियम/नियम के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/
यदि पार्टनरशिप या उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के खिलाफ कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी सभी मामलों में जिम्मेदार होंगे और इसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
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