हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने अधिसूचित सेवा प्रदान करने में देरी के लिए एसडीओ पर लगाया 3 हजार का जुर्माना
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 23 दिसंबर - हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने महेंद्रगढ़ के एक कॉलेज को बिजली कनेक्शन देने में देरी के लिए उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
आयोग के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमती अनु यादव ने अपने भाई श्री सुमित यादव की सहायता से आयोग से संपर्क कर कहा था कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) द्वारा लाइनों को स्थानांतरित करने का कार्य बहुत धीमा और विलम्बित है।
मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, आयोग ने पाया कि हालांकि काम अब पूरा हो गया है, लेकिन यह जिला प्रशासन के त्वरित सहयोग से आयोग के हस्तक्षेप के बाद ही पूरा हुआ है। आयोग ने कहा कि काम पूरा होने में बिना किसी ठोस कारण के देरी हुई और इसे पहले पूरा किया जा सकता था।
आयोग ने पाया कि एसडीओ श्री हनुमान सिंह ने पुलिस बल की मदद से खुद लाइन को स्थानांतरित करने में सफल रहे। इसलिए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बदलने के लिए उनका पहले का अनुरोध, जो पहले से ही उन्हें सौंपा गया था, अनुचित प्रतीत हुआ। यह कनेक्शन एक कॉलेज के लिए था और किसी भी देरी से इसकी सामान्य कार्यप्रणाली बाधित हो सकती थी।
आयोग ने कहा कि डीएचबीवीएन को ऐसी स्थितियों में अधिक सक्रिय और विचारशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आयोग ने इस मामले में एसडीओ की भूमिका को ‘असंतोषजनक’ बताया और उन्हें अधिसूचित सेवा प्रदान करने में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। महेंद्रगढ़ के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित एसडीओ के दिसंबर 2024 के वेतन से 3,000 रुपये जुर्माना राशि की कटौती सुनिश्चित करे, जिसका भुगतान जनवरी 2025 में किया जाए और इसे राज्य के खजाने में जमा करवाया जाएगा। संबंधित एक्सईएन को इस मामले में 25 जनवरी, 2025 तक आयोग को अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।
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