ब्रेकिंग: पंजाब पुलिस में मुंशी के लिए दो साल का कार्यकाल तय
डीजीपी गौरव यादव ने इस कदम को पूरी तरह से प्रशासनिक बताया और कहा कि यह एक गतिशील और उत्तरदायी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है
Babushahi Bureau
चंडीगढ़, 17 मार्च, 2025: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पुलिस की कार्यकुशलता में सुधार लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाते हुए पंजाब पुलिस ने किसी भी एक पुलिस स्टेशन या यूनिट में एमएचसी, जिन्हें आमतौर पर मुंशी के रूप में जाना जाता है, के कार्यकाल की सीमा अधिकतम दो वर्ष निर्धारित की है।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है, "जवाबदेही सुनिश्चित करने, पुलिस दक्षता में सुधार लाने और पुलिस बल में पेशेवर विकास को बढ़ाने के लिए, यह आदेश दिया जाता है कि किसी विशिष्ट पुलिस स्टेशन या इकाई को सौंपे गए एमएचसी का कार्यकाल एक स्थान पर दो साल की अवधि से अधिक नहीं होगा।"
आदेश में यह भी कहा गया है कि दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर अधिकारी को किसी दूसरे स्टेशन या यूनिट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आदेश में आगे कहा गया है कि इस आदेश को तुरंत लागू किया जाना चाहिए और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, किसी भी तरह की लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डीजीपी गौरव यादव ने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम पूरी तरह से प्रशासनिक है और इसे गतिशील और उत्तरदायी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
kk
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