पंजाब: 26 सिविल जजों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया
कुलजिंदर सर्रा
चंडीगढ़, 18 मार्च, 2025 – पंजाब की न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2007 के नियम 7(3)(ए) के तहत 26 सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है।
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यह पदोन्नति प्रक्रिया, जो योग्यता-सह-वरिष्ठता सिद्धांत का पालन करती है और जिसके लिए उम्मीदवारों को उपयुक्तता परीक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है, 25 मौजूदा रिक्तियों के साथ-साथ 1 अप्रैल, 2025 को उत्पन्न होने वाली एक प्रत्याशित रिक्ति को भरती है।
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