हरियाणा: 16 सिविल जजों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया
कुलजिंदर सर्रा
चंडीगढ़, 18 मार्च, 2025 – हरियाणा की न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, 16 सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन) को हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 के नियम 6 (1) (ए) के तहत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है।
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ये पदोन्नतियां योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर तथा उपयुक्तता परीक्षण में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद अनुमोदित की गई हैं।
आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों ने हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा में उपलब्ध 16 रिक्तियों के विरुद्ध इन 16 अधिकारियों को पदोन्नति के लिए सिफारिश की है।
केके
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