बुलडोजर कार्रवाई पर 'सुप्रीम रोक'
1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है
नई दिल्ली, 17 सितंबर 2024 :
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस दौरान कोर्ट की इजाजत के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किसी तरह का अतिक्रमण है तो उसे हटाया जा सकता है। उसे हटाने में कोई रोक नहीं होगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश दिया और कहा कि बुलडोजर न्याय का महिमामंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध विध्वंस का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
(के.के.)
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