सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: चंडीगढ़ की नई मंडी में पहले सेक्टर-26 के आढ़तियों को मिलेगी दुकान
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 1 अप्रैल 2025 – चंडीगढ़ की सेक्टर-39 स्थित नई मंडी में दुकानों के आवंटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्टर-26 मंडी के आढ़तियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में नई मंडी में दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए प्रशासन को आदेश दिया है कि पहले सेक्टर-26 मंडी के सभी लाइसेंसी आढ़तियों को दुकानें आवंटित की जाएं। इसके बाद यदि दुकानें बचती हैं तो ही उनकी नीलामी की जाए।
क्या है पूरा मामला?
चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर-26 की पुरानी सब्जी मंडी को हटाकर सेक्टर-39 में नई आधुनिक मंडी बनाने का निर्णय लिया था। इसके तहत नई मंडी में दुकानों की नीलामी शुरू की जानी थी। हालांकि, सेक्टर-26 मंडी के आढ़तियों ने इस फैसले का विरोध किया, क्योंकि वे लंबे समय से अपनी दुकानें चला रहे थे और अचानक बिना समुचित आवंटन के उन्हें हटाया जा रहा था।
जब प्रशासन ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया, तो आढ़तियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उनके पक्ष में निर्णय लिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुख्य बिंदु:
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नई मंडी में दुकानों की नीलामी फिलहाल रोकी जाएगी।
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सेक्टर-26 मंडी के सभी लाइसेंसी आढ़तियों को पहले दुकानें आवंटित की जाएंगी।
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यदि दुकानें बचती हैं, तो ही उनकी नीलामी की जाएगी।
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चंडीगढ़ प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि पुराने आढ़तियों को कोई परेशानी न हो।
आढ़तियों में खुशी की लहर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सेक्टर-26 मंडी के आढ़तियों में जबरदस्त खुशी देखी गई। सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजमोहन राजू ने बताया कि यह फैसला हजारों आढ़तियों और उनके परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। उन्होंने कहा,
"हम लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। प्रशासन हमें हमारी दुकानों से बेदखल करना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। अब हमें नई मंडी में हमारी जगह मिलेगी और हम अपने कारोबार को फिर से अच्छे से चला सकेंगे।"
चंडीगढ़ प्रशासन पर बढ़ा दबाव
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन को नई मंडी के आवंटन की प्रक्रिया पर दोबारा काम करना होगा। प्रशासन अब पहले सेक्टर-26 मंडी के सभी लाइसेंसी आढ़तियों को जगह देगा और उसके बाद ही अन्य दुकानों की नीलामी करेगा।
अगले कदम क्या होंगे?
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प्रशासन जल्द ही सेक्टर-26 के आढ़तियों की सूची तैयार करेगा।
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नई मंडी में उनके लिए दुकानों का आवंटन तय करेगा।
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बची हुई दुकानों के लिए नए सिरे से नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी।
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यदि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता, तो आढ़ती दोबारा अदालत जा सकते हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
यह निर्णय आढ़तियों के हक में आया एक ऐतिहासिक फैसला है, जो यह दर्शाता है कि किसी भी प्रशासन को व्यापारियों और छोटे कारोबारियों के हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले उन आढ़तियों का ध्यान रखा जाए, जो पहले से कारोबार कर रहे हैं, उसके बाद ही नए लोगों को अवसर दिए जाएं।
अब देखना यह होगा कि चंडीगढ़ प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कितनी जल्दी और सही तरीके से लागू करता है।
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