हरियाणा में आवासीय पार्किंग के लिए नए नियम लागू, स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 04 जनवरी। आवासीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा बिल्डिंग कोड में बड़ा संशोधन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में दो से अधिक मंजिलों वाली अलग-अलग आवासीय इकाइयों के लिए स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री द्वारा 2 जनवरी को जारी निर्देशों के अनुसार, यदि कोई संपत्ति एक ही नाम से पंजीकृत है और निजी उपयोग के लिए है, तो तीन मंजिल तक के निर्माण के लिए स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी।
पत्र में यह भी कहा गया है कि भविष्य में दो मंजिलों से अधिक के निर्माण, जहां स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत नहीं किए जाएंगे। यह नियम आवासीय भूखंडों में वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग की समस्या का समाधान करने और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सरकार का यह कदम न केवल पार्किंग की अव्यवस्था को नियंत्रित करेगा, बल्कि शहरों में यातायात का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होगा।
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