हरियाणा सरकार की नई योजना: दो मंजिला और उससे अधिक मंजिलों वाले भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी
रमेश गोयत
चंडीगढ़/पंचकूला, 4 जनवरी। हरियाणा की भाजपा सरकार ने शहरों में बढ़ती ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए एक नया नियम तैयार किया है, जिसके तहत दो मंजिल से अधिक मंजिलों वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य कर दी जाएगी। हालांकि, यदि भवन में केवल एक व्यक्ति का उपयोग हो, तो तीन मंजिल तक के भवनों में स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी। इसके साथ ही चार मंजिला और उससे अधिक मंजिलों वाले भवनों में स्टिल्ट पार्किंग का होना अनिवार्य होगा, चाहे इमारत में अलग-अलग फ्लैट बनाए गए हों या फिर भवन का मालिक एक ही व्यक्ति के पास हो।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री द्वारा 2 जनवरी को जारी निर्देशों के अनुसार, यदि कोई संपत्ति एक ही नाम से पंजीकृत है और निजी उपयोग के लिए है, तो तीन मंजिल तक के निर्माण के लिए स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी।
पत्र में यह भी कहा गया है कि भविष्य में दो मंजिलों से अधिक के निर्माण, जहां स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत नहीं किए जाएंगे। यह नियम आवासीय भूखंडों में वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग की समस्या का समाधान करने और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
पार्किंग समस्या का हल
सरकार का यह कदम प्रदेश के शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इसके लिए बिल्डिंग कोड-2017 में बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बदलाव से संबंधित कार्यवाही को प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाया जा रहा है।
सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इस नए नियम के संबंध में राज्यवासियों से 1 फरवरी 2025 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इस समय सीमा के भीतर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की मंजूरी मिलने पर नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।
पार्किंग के लिए नए नियमों का ऐतिहासिक कदम
हरियाणा सरकार ने पहले ही चार मंजिला भवन निर्माण और स्टिल्ट पार्किंग को लेकर नीति को मंजूरी दी थी, जो 2016 में प्रारंभ हुई थी। 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने इस नीति की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया था। अब स्टिल्ट पार्किंग को लेकर नए नियमों की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया गया है।
क्या है स्टिल्ट पार्किंग?
स्टिल्ट पार्किंग का मतलब है, इमारत के नीचे उठे हुए फ्लोर को पार्किंग या स्टोरेज के लिए उपयोग करना। यह फ्लोर इमारत के अन्य फ्लोर्स से ऊपर होता है और इसे मुख्य रूप से वाहन पार्किंग या अन्य उपयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।
हाईकोर्ट में विचाराधीन मामला
हालांकि, इस नीति को लेकर पंचकूला निवासी जनरल वीपी मलिक ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारत बनाने की नीति को मंजूरी देते समय भूकंपीय जोन चार में आने वाले क्षेत्र के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया। इस मामले पर 22 जनवरी 2025 को सुनवाई होगी।
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