हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम में संशोधन: ग्रेच्युटी सीमा बढ़ी
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 13 जनवरी। हरियाणा सरकार ने सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन करते हुए ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। यह फैसला राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय रूप से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
सरकार के इस निर्णय की जानकारी वित्त विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में दी गई। नए नियम के तहत यह संशोधन सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। यह कदम राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का यह निर्णय सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा और राज्य कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
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