माघी मेले में ड्रोन और पैराग्लाइडर आदि के इस्तेमाल पर रोक
शराब के ठेके, अंडे, मीट की दुकानें और परिसर बंद रखने के आदेश
श्री मुक्तसर साहिब 13 जनवरी 2025- राजेश त्रिपाठी जिला मजिस्ट्रेट श्री मुक्तसर साहिब ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 जनवरी 2025 तक माघी मेले पर श्री मुक्तसर साहिब की नगर निगम सीमा के भीतर ड्रोन और पैराग्लाइडर आदि को प्रतिबंधित कर दिया है। उपयोग न करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इस आदेश के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन और पैराग्लाइडर आदि का इस्तेमाल नहीं करेगा. इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट के एक अन्य आदेश के अनुसार, श्री मुक्तसर साहिब हदूद के भीतर शराब की दुकानें, अंडे, मांस की दुकानें और परिसर 15 जनवरी, 2025 तक बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
केके
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