भाजपा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को हाईकोर्ट का नोटिस, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक
बाबुशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 14 जनवरी: हरियाणा के सिरसा से भाजपा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस फतेहाबाद की रतिया पंचायत समिति के कांग्रेस समर्थित चेयरमैन केवल कृष्ण मेहता द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया है।
याचिकाकर्ता केवल कृष्ण ने अदालत में आरोप लगाया है कि उन पर दर्ज अपहरण का मामला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला उनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बनाने और बीते विधानसभा चुनाव में सुनीता दुग्गल का विरोध करने के कारण दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में दुग्गल को हार का सामना करना पड़ा था।
दंडात्मक कार्रवाई पर रोक
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने 11 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए केवल कृष्ण पर दर्ज मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन अदालत ने संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यह चुनावी प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक दबाव से जुड़े आरोपों को उजागर करता है।
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