होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क पर चंडीगढ़ प्रशासन का सख्त रुख, एडवाइजरी जारी
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 27 जनवरी: खाद्य और आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और कानूनी माप विज्ञान विभाग, चंडीगढ़ ने होटलों और रेस्तरां द्वारा अनैच्छिक सेवा शुल्क लगाए जाने पर एडवाइजरी जारी किया है। यह कदम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशा-निर्देशों के तहत उठाया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक और वैकल्पिक सेवा शुल्क के बारे में पूरी जानकारी देने की बात कही गई है।
क्या है सेवा शुल्क का मामला?
यह देखा गया है कि कई होटल और रेस्तरां बिना उपभोक्ताओं को सूचित किए बिल में स्वचालित रूप से सेवा शुल्क जोड़ देते हैं। इस शुल्क को मेन्यू में उल्लिखित कीमत और लागू करों के अलावा वसूला जाता है। कई ग्राहक इसे अनिवार्य समझते हैं और अलग से वेटरों को टिप भी दे देते हैं।
सीसीपीए के दिशा-निर्देशों के तहत क्या है प्रावधान?
सीसीपीए के अनुसार:
उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क स्वैच्छिक और वैकल्पिक होगा।
बिल में डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा।
किसी भी उपभोक्ता को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
सेवा शुल्क का संग्रह किसी अन्य नाम से नहीं किया जाएगा।
सेवा शुल्क को जीएसटी के साथ जोड़कर बिल में शामिल नहीं किया जाएगा।
जनता को सूचित करने के निर्देश
प्रशासन ने होटलों और रेस्तरां को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित करें कि सेवा शुल्क पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इसके अलावा, सेवा शुल्क का भुगतान न करने पर किसी उपभोक्ता को सेवाएं देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
शिकायत कैसे करें?
यदि कोई होटल या रेस्तरां सेवा शुल्क को अनैच्छिक रूप से वसूलता है, तो उपभोक्ता निम्नलिखित माध्यमों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
कॉल करें: 1915 (उपभोक्ता हेल्पलाइन)
व्हाट्सएप: 8800001915
वेबसाइट: e-jagriti.gov.in
ईमेल: com-ccpa@nic.in
चंडीगढ़ हेल्पलाइन नंबर: 0172-2703956
ईमेल: fcs-chd@nic.in
प्रशासन ने यह भी कहा कि उपभोक्ता अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
प्रशासन का उद्देश्य
यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और होटलों एवं रेस्तरां के अनुचित व्यापार व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे सेवा शुल्क को लेकर जागरूक रहें और अपने अधिकारों का उपयोग करें।
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