उत्तराखंड ने रचा इतिहास, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना
देहरादून (उत्तराखंड, 27 जनवरी, 2025) : उत्तराखंड ने सोमवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी, 2025 को यूसीसी पोर्टल और नियमों का शुभारंभ किया, जो सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में राज्य की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।
यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानकीकृत करना है।
उत्तराखंड सरकार के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, "समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 (अधिनियम संख्या 3, 2024) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल एतद्द्वारा 27 जनवरी 2025 को उक्त संहिता के लागू होने की तिथि निर्धारित करते हैं।"
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 का उद्देश्य वसीयतनामा उत्तराधिकार के तहत वसीयत और पूरक दस्तावेजों, जिन्हें कोडिसिल के रूप में जाना जाता है, के निर्माण और रद्द करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा स्थापित करना है।
राज्य सरकार के अनुसार यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होता है तथा उत्तराखंड से बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातियों तथा संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों एवं समुदायों को छोड़कर सभी निवासियों पर लागू होती है।
केके
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