हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के बिल अब होंगे आधार कार्ड से लिंक, सख्त कार्रवाई का ऐलान
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने की कई अहम घोषणाएं, हर मंगलवार होगी बिजली अदालत
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 16 अप्रैल - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। अब प्रदेश के बिजली बिलों को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा और गलत बिलों के समाधान के लिए एक महीने के भीतर उचित कदम उठाए जाएंगे।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सर्कल कार्यालयों में प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए 'बिजली अदालत' लगाई जाएगी। यह अदालत सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी, जिसमें उपभोक्ताओं के गलत बिल, रीडिंग, खराब मीटर और अन्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
जन सुविधाओं पर जोर
विज ने निर्देश दिया कि बिजली कार्यालयों में उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। बैठने के लिए बैंच, पीने के पानी का प्रबंध और गर्मी को देखते हुए छाया की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही, अधिकारियों को लोगों को बिजली बिल भरने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग समय पर अपने बिल का भुगतान कर सकें।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी
ऊर्जा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली के बिल न भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनसे रिकवरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल गर्मी के मौसम में पावर ब्रेकडाउन और ट्रांसफार्मर की सर्विस को लेकर पूरी निगरानी रखी जाएगी।
बिजली उपकरणों की उपलब्धता
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सब डिवीजन स्तर पर ट्रांसफार्मर, तारे, कंडक्टर, खंबे जैसी आवश्यक बिजली उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर को 1 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे के भीतर ठीक किया जाए।
इस बैठक में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, एडीजीपी अमिताभ सिंह ढिल्लो, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ए. श्रीनिवास और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री अशोक कुमार मीणा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
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