सैन्टर कमाण्डर होम गार्ड को रिश्वतखोरी के मामले में 3 साल की सजा
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 7 जनवरी। रिश्वतखोरी के मामले में दोषी पाए गए सैन्टर कमाण्डर होम गार्ड, रघुबीर सिंह को 3 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला कैथल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने सुनाया।
मामला 6 जनवरी 2023 का है, जब शिकायतकर्ता मोहित, जो हरियाणा होम गार्ड में तैनात है, ने आरोप लगाया था कि रघुबीर सिंह ने उसकी सेवावृद्धि और स्थानांतरण न करने की एवज में 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। आरोपी को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी), अंबाला की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
एसीबी ने आरोपी के खिलाफ थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद 1 मार्च 2023 को आरोपी के खिलाफ धारा 7 और 13(1)बी सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत चालान अदालत में पेश किया गया।
ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत ने रघुबीर सिंह को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। आरोपी को धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत 3 साल का कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एसीबी अधिकारियों ने कहा कि यह सजा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है और प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शिता लाने में मदद करेगी।
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