सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए केंद्र सरकार की सख्त हिदायत
केंद्र सरकार ने बुधवार को सोशल मीडिया चैनलों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। यह कदम हाल ही में विवादों में आए ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में अश्लील मजाक को लेकर उठाया गया है।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी और नियंत्रण को लेकर चिंता जताई थी और सख्त निगरानी की जरूरत पर जोर दिया था। इसके बाद सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे IT नियमों और आचार संहिता का सख्ती से पालन करें।
मंत्रालय ने जारी किया नोटिस
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B मिनिस्ट्री) ने हाल ही में X (पूर्व में ट्विटर) पर एक नोटिस जारी कर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पब्लिशर्स को भारतीय डिजिटल मीडिया नियमों के अनुरूप कंटेंट पब्लिश करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी साझा की है।
Advisory to OTT platforms against nisitha, indecency and obscenity:
Ministry of Information & Broadcasting has issued an advisory to online curated content publishers (OTT platforms) and self-regulatory Bodies of OTT platforms, to ensure strict adherence to India’s laws and the… pic.twitter.com/xMjddk9ns0
— Kanchan Gupta ?? (@KanchanGupta) February 20, 2025
kk
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →