चंडीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश: साइबर कैफे संचालन और हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर कड़ी निगरानी
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 17 मार्च – चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव (आईएएस) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य शहर की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
साइबर कैफे पर सख्ती, पहचान दर्ज करना अनिवार्य
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहले आदेश के अनुसार, साइबर कैफे में संदिग्ध गतिविधियों को रोकने और सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह करने से बचने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
साइबर कैफे मालिकों के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश:
- अज्ञात व्यक्तियों को बिना पहचान स्थापित किए कैफे का उपयोग नहीं करने देना।
- प्रत्येक ग्राहक की जानकारी दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर बनाए रखना।
- ग्राहकों को स्वयं अपने हस्ताक्षर के साथ नाम, पता, फोन नंबर और पहचान प्रमाण दर्ज करना होगा।
- पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फोटो क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए जाएंगे।
- सर्वर लॉग को मुख्य सर्वर में कम से कम छह महीने तक सुरक्षित रखना।
- संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देना।
- विशिष्ट ग्राहक द्वारा उपयोग किए गए कंप्यूटर का रिकॉर्ड बनाए रखना।
यह आदेश 17 मार्च 2025 से लागू होकर 15 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
चंडीगढ़ में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध
दूसरे आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। यह कदम कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और संभावित दंगों एवं अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया है।
प्रतिबंधित वस्तुएं:
- आग्नेयास्त्र (फायरआर्म्स)
- घातक हथियार (लाठियां, भाले, त्रिशूल, तलवारें, छोटी तलवारें, चाकू, खंजर, लोहे की रॉड आदि)
इन लोगों को मिलेगी छूट:
- पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के ड्यूटी पर तैनात वर्दीधारी कर्मियों को।
- वैध शस्त्र लाइसेंस धारकों को।
- जिला मजिस्ट्रेट से विशेष अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को।
यह आदेश भी 17 मार्च 2025 से लागू होकर 15 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
इन आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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