कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक
चंडीगढ़,21 फरवरी, 2025 :
फरीदकोट कोर्ट में चल रही कोटकपूरा गोलीकांड मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 10 मार्च तक इस पर रोक लगा दी है। इस मामले में आरोपी सेवानिवृत्त एसएसपी चरणजीत शर्मा ने रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है।
इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। बता दें कि कोर्ट ने कोटकपूरा गोलीकांड मामले की सुनवाई दोबारा शुरू कर दी है और इसकी अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।
बहबल गोलीबारी की घटना से संबंधित मामला फरीदकोट से चंडीगढ़ अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे पहले ये दोनों मामले एक ही अदालत में चल रहे थे और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि इन दोनों मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में एक साथ की जाएगी।
kk
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