चंडीगढ़ में निगम कार्यकारी अभियंता अजय गर्ग पर गिरी गाज
कमिश्नर ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में किया सस्पेंड
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 23 दिसम्बर। 13 दिसंबर 2024 को मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को अस्थायी रूप से मोबाइल टावर सेल ऑन व्हील्स लगाने की अनुमति देने वाले अजय गर्ग, कार्यकारी अभियंता, सड़कें, डिवीजन नंबर 3, नगर निगम, चंडीगढ़ को निलंबित कर दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, अजय गर्ग ने बिना सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए और बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए 14 दिसंबर 2024 को उक्त अनुमति दी थी। इस पर नगर निगम चंडीगढ़ ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन जब तक जवाब नहीं आया, तब तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।
केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान, उनका मुख्यालय संयुक्त आयुक्त-1, नगर निगम, चंडीगढ़ का कार्यालय होगा और वे बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
इस कदम से नगर निगम ने यह स्पष्ट किया है कि सरकारी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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