बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर ईडी का बड़ा एक्शन, 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना
बाबूशाही ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 फरवरी 2025: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के उल्लंघन के आरोप में 3.44 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कंपनी के तीन निदेशकों पर भी 1.14 करोड़ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है।
एफडीआई नियमों के उल्लंघन का आरोप
ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत यह कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया एक 100% एफडीआई वाली कंपनी थी, जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक विषयों का प्रसारण कर रही थी। लेकिन कंपनी ने भारत सरकार के नियमों के तहत अपनी एफडीआई सीमा को 26% तक कम नहीं किया, जिससे यह गंभीर उल्लंघन माना गया।
बीबीसी का बयान
बीबीसी के प्रवक्ता ने पीटीआई से कहा कि "अब तक हमें प्रवर्तन निदेशालय से कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हम भारत सहित उन सभी देशों के नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहां हम कार्यरत हैं। आदेश मिलने के बाद हम इसे ध्यानपूर्वक समीक्षा करेंगे और उचित कदम उठाएंगे।"
कैसे शुरू हुई जांच?
- अगस्त 2023 में ईडी ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया, इसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
- फरवरी 2023 में आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली कार्यालय में सर्वेक्षण अभियान चलाया था। इसके बाद ईडी ने फेमा (FEMA) जांच शुरू की।
- भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने सितंबर 2019 में डिजिटल मीडिया के लिए 26% एफडीआई सीमा निर्धारित की थी, जिसका उल्लंघन पाया गया।
निदेशकों पर भी लगा जुर्माना
बीबीसी के तीन निदेशकों जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर 1.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, ये निदेशक कंपनी के संचालन की निगरानी कर रहे थे और नियमों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार थे।
बीबीसी पर पहले भी हुई थी कार्रवाई
2023 में आयकर विभाग ने कहा था कि बीबीसी समूह की संस्थाओं द्वारा घोषित आय और लाभ भारत में उनके वास्तविक परिचालन के अनुरूप नहीं थे। कुछ मामलों में विदेशी संस्थाओं द्वारा किए गए वित्तीय प्रेषणों पर कर का भुगतान नहीं किया गया था।
सरकार का कड़ा रुख
भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी मीडिया हाउस को एफडीआई नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर यह कार्रवाई विदेशी निवेश और डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सख्त नियामक नियंत्रण का संकेत देती है।
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