हरियाणा में री-इंप्लॉयमेंट मामलों की मंजूरी अब मुख्यमंत्री देंगे
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 17 अप्रैल 2025: हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए री-इंप्लॉयमेंट (पुनर्नियुक्ति) के मामलों को मंजूरी देने का अधिकार अब मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। पहले यह मंजूरी मंत्रिपरिषद से ली जाती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री स्वयं इन मामलों को स्वीकृत कर सकेंगे।
हरियाणा सिविल सेवा (जनरल) नियम, 2016 के तहत, किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को जनहित में और विशेष परिस्थितियों में अधिकतम दो साल की अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अधिकार सिर्फ उन मामलों में लागू होगा, जहां विभाग को लगे कि पुनर्नियुक्ति जरूरी और जनहित में है।
यह निर्णय 25 मार्च 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया था, जिसे अब सभी विभागों और अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, मंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करें।
री-इंप्लॉयमेंट मामलों की मंजूरी अब और तेज़ और सरल प्रक्रिया के तहत दी जा सकेगी।
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