हरियाणा में 28 फरवरी तक लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून: मुख्यमंत्री सैनी
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 11 फरवरी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को घोषणा की कि 28 फरवरी तक राज्य में तीन नए आपराधिक कानून लागू कर दिए जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह लेंगे।
मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव विवेक जोशी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा और राज्य पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर मौजूद रहे।
तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश
सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस और अन्य कर्मियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। पुलिस स्टेशनों को हाई-स्पीड इंटरनेट से लैस करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी व गवाही देने की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया।
फोरेंसिक सेवाओं का विस्तार
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में फोरेंसिक मोबाइल वैन की संख्या 23 से बढ़ाकर 40 की जाएगी। इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के साथ पूरी तरह एकीकृत किया गया है।
ई-चार्जशीट और डिजिटल साक्ष्य पर फोकस
राज्य में अब अदालतों में चार्जशीट ऑनलाइन प्रस्तुत की जा रही हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने जानकारी दी कि ई-साक्ष्य ऐप के जरिए अपराध मामलों के डिजिटल रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं। फिलहाल 60% मामलों में ई-समन जारी किए जा रहे हैं और इसे 28 फरवरी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि "जीरो एफआईआर" जैसी व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। इसके अलावा, 77% आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जा रहा है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत हो रही है।
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