हरियाणा आरटीएस आयोग ने क्वालिटी सर्टिफिकेट मामले को खारिज करने पर एमएसएमई के दो कर्मचारियों पर लगाया जुर्माना
शिकायतकर्ता को दिया जाएगा मुआवजा
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 11 फरवरी - हरियाणा सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयोग ने जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए क्वालिटी सर्टिफिकेट असिस्टेंस स्कीम के तहत एक मामले को अनुचित तरीके से खारिज करने पर एमएसएमई, हरियाणा निदेशालय के दो कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, आयोग ने एमएसएमई के महानिदेशक को शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं।
आरटीएस आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने 17 दिसंबर, 2024 को “क्वालिटी सर्टिफिकेट असिस्टेंस स्कीम” (आरटीएस 30 दिन) के तहत सहायता के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार करने के संबंध में शिकायत दर्ज की थी। क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए सहायता के उनके आवेदन को एक प्रश्न का कथित रूप से जवाब न देने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। उन्हें जवाब देने का अवसर दिया नहीं गया। उनके आवेदन को मुख्यालय के कर्मचारियों ने बिना किसी उचित कारण के खारिज कर दिया।
मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने न केवल दोषी कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया और पीड़ित को मुआवजा देने का निर्देश दिया, बल्कि भविष्य में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सक्रिय कदम भी उठाए।
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