हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर पर 3 हजार रुपये जुर्माना लगाया
शिकायतकर्ता को 3 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 15 अप्रैल:
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक जूनियर इंजीनियर पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और शिकायतकर्ता को 3 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई बिजली विभाग की लापरवाही और देरी के कारण की गई है, जो श्री कपिल ग्रोवर द्वारा की गई शिकायत पर आधारित है।
श्री कपिल ग्रोवर ने 1 जुलाई 2024 को आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 1 मार्च 2024 को सोलर कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसे 5 अप्रैल 2024 को जारी किया गया। हालांकि, यह जानकारी विभागीय रिकॉर्ड में अपडेट नहीं की गई, जिसके कारण उनका बिजली बिल 8,240 रुपये का आ गया, जिसमें सोलर यूनिट की कटौती नहीं की गई थी।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत की जांच के दौरान यह पाया गया कि जूनियर इंजीनियर श्री सुखविंदर सिंह ने कनेक्शन अपडेट करने में देरी की और सोलर मीटर की प्रारंभिक रीडिंग गलत डाली, जिसके कारण शिकायतकर्ता को गलत बिल जारी किया गया। इसके परिणामस्वरूप, आयोग ने श्री सुखविंदर सिंह पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और शिकायतकर्ता को उसी राशि की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।
इसके अतिरिक्त, सहायक अभियंता श्री कुलदीप पुनिया और कार्यकारी अभियंता श्री सुरेश द्वारा प्रथम और द्वितीय स्तर पर गलत तरीके से शिकायत का समाधान किए जाने पर भी आयोग ने कार्रवाई की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि इन अधिकारियों ने बिना उपभोक्ता को सुनवाई का मौका दिए शिकायत बंद कर दी, जबकि समस्या अभी भी बनी हुई थी। इस मामले में अब ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और किसी भी नागरिक सेवा में देरी या गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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