चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जूनियर असिस्टेंट को रिश्वत लेने के आरोप में 4 साल की सजा
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 28 अप्रैल 2025: चंडीगढ़ में सतर्कता विभाग की कार्रवाई में एक अहम सफलता मिली है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जूनियर असिस्टेंट जगदीश राज मनचंदा को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी ठहराया गया और उन्हें 4 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही, उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
11 मार्च 2020 को इफ्तखार, जो चंडीगढ़ के धनास क्षेत्र के निवासी हैं, ने चंडीगढ़ विजिलेंस सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उनकी शिकायत के अनुसार, जगदीश राज मनचंदा, जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हैं और रिसेप्शनिस्ट के रूप में भी प्रतिनियुक्त थे, ने इफ्तखार से उनके ईडब्ल्यूएस हाउस के डुप्लिकेट कागजात उपलब्ध कराने के एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
शिकायत के बाद, विजिलेंस सेल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई की और जाल बिछाया। 11 मार्च 2020 को, आरोपी को सेक्टर-22 के शराब की दुकान के पास रिश्वत राशि 20,000 रुपये मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद, आरोपी के खिलाफ एफआईआर (नंबर 01) दर्ज की गई और मामले की जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान, पुलिस ने सभी भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए, साथ ही गवाहों की जांच भी की। जांच पूरी होने के बाद, आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। ट्रायल के दौरान गवाहों की पुष्टि और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। अदालत ने आरोपी को 4 साल की सश्रम कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
चंडीगढ़ विजिलेंस सेल के वरिष्ठ अधिकारियों, एसपी विजिलेंस और आईओ इंस्पेक्टर अजय कुमार द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई की सराहना की गई है। यह घटना चंडीगढ़ प्रशासन की भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ नीति और कड़ी कार्रवाई का स्पष्ट उदाहरण है, जो सुनिश्चित करता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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