हरियाणा में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को 9 साल से बढ़ाकर 12 साल करने का निर्णय - परिवहन मंत्री अनिल विज
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 28 अप्रैल: हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि राज्य में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप 9 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया है। इस फैसले से टूरिस्ट और टूरिज्म क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को लाभ होगा। विज ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे संबंधित लोग बिना किसी समस्या के अपने काम को जारी रख सकेंगे।
परिवहन मंत्री ने बताया कि इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अपनी मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों, अम्बाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने टूरिस्ट परमिट की वैधता में समानता लाने के लिए एक प्रार्थना पत्र सौंपा था। इसके बाद, विभाग ने इस पर एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे सरकार ने आज स्वीकृत किया।
टूरिस्ट परमिट की वैधता में बदलाव:
परिवहन मंत्री ने बताया कि अब, एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल/सीएनजी वाहनों के लिए टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि 9 साल से बढ़ाकर 12 साल की गई है, जबकि एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों की वैधता अवधि को 9 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया है। इसी तरह, नॉन-एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल/सीएनजी और डीजल वाहनों के लिए वैधता को 9 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया है।
समस्या का समाधान:
यह निर्णय अम्बाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अनुरोध के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि केंद्र सरकार की ऑल इंडिया परमिट नीति के तहत पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इन परमिट की वैधता 12 साल है, जबकि हरियाणा में यह सिर्फ 9 साल थी। इस बदलाव से राज्य में टूरिज्म क्षेत्र के सभी हितधारकों को फायदा होगा और उनकी समस्याओं का समाधान होगा।
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