पिंकी धालीवाल रिहा - हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी ही गलत थी
मोहाली, 11 मार्च 2025: पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा द्वारा म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल (पुष्पिंदर सिंह धालीवाल) पर लगाए गए गंभीर आरोपों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पिंकी धालीवाल को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। यह फैसला पिंकी धालीवाल के बेटे द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें मोहाली पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था।
सुनंदा शर्मा ने पिंकी धालीवाल पर धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी देने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि धालीवाल ने उनके गानों से लगभग 250 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन उन्हें कुछ भी भुगतान नहीं किया। सुनंदा ने यह भी आरोप लगाया कि धालीवाल और उनके बेटे गुरकरण सिंह धालीवाल ने शादी का झूठा वादा करके उनका शोषण किया और उनके संगीत अधिकार हड़पने के लिए उनके जाली हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, उसने धालीवाल पर मानसिक रूप से परेशान करने और धमकी देने का आरोप लगाया, जिसके कारण उसने कई बार अपनी जान लेने के बारे में सोचा।
इस मामले में सुनंदा की शिकायत पर पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। परिणामस्वरूप, मोहाली की मटौर पुलिस ने 8 मार्च को सेक्टर 71 से धालीवाल को गिरफ्तार कर लिया और उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सुनंदा ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा साझा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मदद मांगी थी, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई।
हालांकि, अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। अदालत ने धालीवाल की रिहाई का आदेश देते हुए सुनंदा शर्मा के आरोपों की जांच पर सवाल उठाए हैं। इस फैसले के बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई है और लोग अगले कानूनी कदम का इंतजार कर रहे हैं।
Kk