संसद सत्र में भाग लेने के लिए सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका पर अदालत ने सुनवाई स्थगित की
चंडीगढ़ (पंजाब), 21 फरवरी, 2025 (एएनआई): पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जेल में बंद लोकसभा सांसद और खालिस्तानी समर्थक नेता अमृतपाल सिंह की याचिका को स्थगित कर दिया, जिसमें उन्हें चल रहे संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की गई थी क्योंकि ऐसी संभावना है कि उनकी लंबी अनुपस्थिति के कारण उनकी सीट खाली हो सकती है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारत सरकार से पूछा है कि क्या इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए संसद द्वारा समिति का गठन किया गया है या नहीं। मामले की सुनवाई मंगलवार (25 फरवरी) तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
अमृतपाल सिंह के वकील ने दलील दी कि उनके पास संसद में उपस्थित होने के लिए केवल छह दिन शेष हैं अन्यथा उनकी सीट रिक्त हो जाएगी और उनकी सदस्यता अयोग्य हो जाएगी।
संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य संसद की बैठक के दिन बिना अनुमति के 60 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन उनकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है।
Kk
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