चंडीगढ़ में गणतंत्र दिवस के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, "नो फ्लाइंग जोन" घोषित
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 8 जनवरी 2025:
चंडीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट ने 26 जनवरी 2025 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा कारणों से चंडीगढ़ के पूरे क्षेत्र को ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के लिए "नो फ्लाइंग जोन" घोषित कर दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट, यूटी चंडीगढ़, निशांत कुमार यादव ने यह आदेश 17 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक लागू करने की घोषणा की है। आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के ड्रोन और यूएवी के उड़ने पर प्रतिबंध होगा। यह निर्णय वीवीआईपी की सुरक्षा और गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है।
हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से लैस ड्रोन के उपयोग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। समारोह में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा आम जनता शामिल होंगे, और इन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
आदेश की मुख्य बातें:
- आदेश 17 जनवरी 2025 से लागू होगा और 26 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
- यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायुसेना, एसपीजी कार्मिकों और अन्य सरकारी एजेंसियों पर लागू नहीं होगा।
- आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश को आम जनता को संबोधित करते हुए जारी किया है और सुरक्षा कारणों से इसे एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है।
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