प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पतंग उड़ाने के लिए चाइना डोर समेत कई वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया
उल्लंघन करने वालों पर न्यूनतम 10,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सूचना देने वाले को 25,000/- रुपये तक का इनाम दिया जाएगा, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।
एसएएस नगर, 14 जनवरी 2025: राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पंजाब सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या 3/25/23-एसटीई4/293 दिनांक 05.07.2023 के माध्यम से ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की अधिसूचना जारी कर निर्देश जारी किए हैं कि उड़ान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाइना/मांझा डोर (नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बनी डोरी/धागा या सिंथेटिक सामग्री वाली कोई डोरी/धागा) पतंगें कांच/नुकीली धातु से लेपित होंगी) जो पंजाब सरकार के मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उनका विनिर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और पतंग उड़ाने के लिए उपयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या इसके तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उस पर न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो 15 लाख रुपये तक हो सकता है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के निवासियों से पतंग उड़ाने के लिए प्रतिबंधित चीनी मांझे/नायलॉन/सिंथेटिक धागे का प्रयोग न करने तथा इस नेक कार्य में सरकार का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति चाइना डोर बेचता/भंडारित/आपूर्ति/आयात/उपयोग करता पाया जाता है तो इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 1800-180-2810 पर दी जाए। सूचना देने वाले को 25,000/- रुपये तक का इनाम दिया जाएगा (नियम व शर्तें लागू) तथा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।
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