दिल्ली: केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने को गृह मंत्रालय की मंजूरी, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा घटनाक्रम
बाबुशाही ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 जनवरी: गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। यह फैसला दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है।
मामले का बैकग्राउंड
केजरीवाल को मार्च 2024 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।
ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत में उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी पहले इस केस के लिए अनुमति दी थी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में आदेश दिया था कि किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के लिए जांच एजेंसी को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है।
चुनाव से पहले बड़ा घटनाक्रम
यह घटनाक्रम 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले आया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुद्दे का असर चुनाव प्रचार और मतदाताओं की राय पर पड़ सकता है।
आप की प्रतिक्रिया
आम आदमी पार्टी ने इसे "राजनीतिक प्रतिशोध" करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, "केजरीवाल को फंसाने के लिए केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यह लोकतंत्र और जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश है।"
आगे की प्रक्रिया
गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद, ईडी अब केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा शुरू कर सकेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले यह मामला किस तरह से राजनीतिक और कानूनी रूप लेता है।
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