महिला ASI लाजवंती पर रिश्वतखोरी का आरोप, ACB पंचकूला ने कोर्ट में पेश किया चालान
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 23 अप्रैल।
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) पंचकूला ने महिला सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) लाजवंती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह चालान 22 अप्रैल 2025 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला की अदालत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत प्रस्तुत किया गया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके भाई रजत के साथ कुछ व्यक्तियों ने 3,39,000 रुपये की धोखाधड़ी की थी। इस मामले में जब शिकायत थाना सेक्टर-20, पंचकूला में दी गई, तो जांच अधिकारी लाजवंती ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के बदले 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग की।
शिकायतकर्ता ने इस रिश्वत मांगने की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी तैयार की, जिसके आधार पर 3 अक्टूबर 2022 को महिला एएसआई लाजवंती के खिलाफ एफआईआर नंबर 11 दर्ज की गई थी।
अब एसीबी द्वारा जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान दाखिल कर दिया गया है। मामले की आगामी सुनवाई न्यायालय में होगी।
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