रिश्वत मामले में आरोपी जितेन्द्र कुमार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 18 फरवरी – भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) की अम्बाला टीम ने रिश्वतखोरी के एक मामले में आरोपी जितेन्द्र कुमार उर्फ रिंकू (प्राइवेट व्यक्ति), निवासी गांव दोराना, जिला अम्बाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट माननीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश, अम्बाला की अदालत में प्रस्तुत की गई।
क्या है मामला?
शिकायतकर्ता रमन सांगरा, निवासी मानव चौक, अम्बाला शहर, ने ए.सी.बी. में शिकायत दी थी कि उसके दादा के स्वर्गवास के बाद उनकी जमीन का इंतकाल (विरासत का दर्जा) दर्ज करवाना था। इसके अलावा, रीना रानी पत्नी सुशील कुमार, निवासी गांव सकराहो, जिला अम्बाला द्वारा खरीदी गई 3 कनाल 17 मरले जमीन का भी इंतकाल दर्ज करवाना था।
शिकायतकर्ता ने हल्का पटवारी अनुज शर्मा से संपर्क किया तो उसने इन कार्यों के लिए ₹10,000 रिश्वत की मांग की। जब शिकायतकर्ता ने राशि अधिक बताई, तो पटवारी ने अपने सहायक जितेन्द्र कुमार उर्फ रिंकू से बात करवाई। 13 मार्च 2022 को जितेन्द्र ने शिकायतकर्ता से कहा कि पटवारी से बातचीत हो चुकी है और अब उसे दोनों कार्यों के लिए ₹6,000 रिश्वत देनी होगी।
मामले की जांच और गिरफ्तारी
शिकायत के आधार पर ए.सी.बी. ने रिकॉर्डिंग समेत उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद 14 मार्च 2022 को धारा 7, 7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और धारा 120B भारतीय दंड संहिता के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में मामला दर्ज किया।
इसके बाद 19 दिसंबर 2024 को जितेन्द्र कुमार उर्फ रिंकू को गिरफ्तार कर लिया गया, जो फिलहाल अम्बाला जिला जेल में बंद है। वहीं, मामले में पटवारी अनुज शर्मा की भूमिका की जांच अभी जारी है।
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