चंडीगढ़ में 65 वर्षीय बुजुर्ग ने 49 बार तोड़ा ट्रैफिक नियम, कोर्ट ने तीन महीने के लिए रद्द किया लाइसेंस
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 06 मार्च। चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब कोर्ट भी सख्त हो गया है। हाल ही में 65 वर्षीय एक बुजुर्ग वाहन चालक पर 49 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में कोर्ट ने भारी जुर्माना लगाया और तीन महीने के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया।
48 बार रेड लाइट जंप और 24,500 रुपये का जुर्माना
कोर्ट में पेश किए गए चालान रिकॉर्ड के अनुसार, उक्त चालक ने 48 बार रेड लाइट जंप की और एक बार जेब्रा क्रॉसिंग का उल्लंघन किया। इस पर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सचिन यादव की अदालत ने पहले चालक को 200 रुपये प्रति चालान का जुर्माना और कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई थी। हालांकि, बुजुर्ग की उम्र को देखते हुए कम्युनिटी सर्विस की सजा माफ कर दी गई, लेकिन जुर्माने की राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रति चालान कर दी गई, जिससे कुल 24,500 रुपये का जुर्माना बना।
तीन से आठ मार्च तक लोक अदालत में हो रहे हैं चालान निपटारे
चंडीगढ़ जिला अदालत में तीन से आठ मार्च तक लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें 23 सितंबर 2023 से पहले कटे चालानों को निपटाया जा रहा है। रोजाना 700 से 800 चालान कोर्ट में आ रहे हैं, जिन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माने के साथ निपटाया जा रहा है।
बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कोर्ट की सख्ती
कोर्ट लगातार ऐसे मामलों में सख्ती दिखा रहा है। हाल ही में 269 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले एक वाहन चालक को 15 दिनों तक कम्युनिटी सर्विस की सजा दी गई थी, साथ ही उस पर 53,800 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इसी तरह, 222 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले एक अन्य वाहन चालक को भी 15 दिन के लिए चौराहों पर खड़े होकर ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने की सजा दी गई थी।
ट्रैफिक नियमों का पालन करें वरना होगी कड़ी कार्रवाई
कोर्ट और ट्रैफिक पुलिस की सख्ती को देखते हुए वाहन चालकों को अब विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और सख्त सजा का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →