हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
अब प्रशिक्षण संस्थान या राज्य सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था न किए जाने पर प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 28 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
संशोधन के अनुसार, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशिक्षु द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाता तो उसे इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी व्यवस्था का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा और कोई होटल शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं करती तो प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
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