चंडीगढ़: मेयर चुनाव 24 जनवरी को नही होगा, 29 तक टला, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
रमेश गोयत
चंडीगढ, 21 जनवरी। चंडीगढ़ में बहुप्रतीक्षित मेयर चुनाव को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 29 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। चुनाव पहले 24 जनवरी को होने थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तारीख बदलने का आदेश दिया। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया और नियमों की समीक्षा की जाए।
हाईकोर्ट का आदेश: चुनाव प्रक्रिया पर पुनर्विचार करें
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में तर्क दिया गया कि 2024 में हुए चुनाव 30 जनवरी को हुए थे, और वर्तमान मेयर कुलदीप सिंह का कार्यकाल अभी फरवरी तक बचा हुआ है। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद निर्णय दिया कि 29 जनवरी तक मेयर का कार्यकाल बरकरार रहेगा और उसके बाद ही चुनाव कराए जाएं।
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि 29 अक्टूबर 2024 को नगर निगम में पास किए गए प्रस्ताव के अनुसार, चुनाव हाथ उठाकर कराने का फैसला हुआ था, लेकिन इस प्रक्रिया को पुनर्विचार के लिए प्रशासन के पास भेजा गया है। कोर्ट ने वीडियोग्राफी और चुनाव अधिकारी के नाम की पुष्टि के आदेश भी दिए हैं।
भाजपा ने घोषित किए उम्मीदवार, कांग्रेस और आप ने बनाए गठबंधन
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मेयर पद के लिए हरप्रीत कौर बबला को उम्मीदवार बनाया है। सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए बिमला दुबे और डिप्टी मेयर के लिए लखबीर सिंह बिल्लू को नामित किया गया है। सभी ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं।
वहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। गठबंधन के तहत मेयर पद आम आदमी पार्टी के पास रहेगा, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद कांग्रेस को मिलेगा। आप से प्रेम लता, जसविंदर कौर और अंजू कत्याल मेयर पद की दावेदार हैं। कांग्रेस से जसबीर सिंह बंटी और तरुणा मेहता क्रमशः सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए दावेदार हैं।
चंडीगढ़ नगर निगम की वर्तमान स्थिति
- भाजपा: 15 पार्षद
- आम आदमी पार्टी: 13 पार्षद
- कांग्रेस: 8 पार्षद
चंडीगढ़ में मेयर बनने के लिए कुल 18 वोटों का समर्थन आवश्यक है। वर्तमान में भाजपा के पास सबसे अधिक पार्षद हैं, लेकिन कांग्रेस और आप गठबंधन के बाद समीकरण बदल सकते हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
भाजपा नेता संजय टंडन ने कहा, "हमने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। हाईकोर्ट का आदेश हमारे लिए बाधा नहीं बनेगा।"
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की ने दावा किया, "आप-कांग्रेस गठबंधन नगर निगम चुनावों में भाजपा को हराकर मेयर पद पर कब्जा करेगा।"
क्या होगा चुनावी परिणाम?
हाईकोर्ट के फैसले के बाद चंडीगढ़ में राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। भाजपा जहां अपनी संख्या बल के आधार पर जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस-आप गठबंधन के चलते मुकाबला दिलचस्प हो गया है। 29 जनवरी के बाद जब चुनाव होंगे, तब ही पता चलेगा कि चंडीगढ़ की जनता किसे मेयर की कुर्सी पर देखेगी।
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