एमसीसी ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ 'काम नहीं तो वेतन नहीं' सिद्धांत लागू किया
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 5 फरवरी।
नगर निगम (एमसीसी) ने हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। नगर निगम आयुक्त ने आदेश दिया है कि हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। साथ ही, अन्य कर्मचारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
यह निर्णय 30/31 दिसम्बर 2024 को डोर टू डोर (डी2डी) कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा की गई हड़ताल के दौरान उत्पन्न समस्याओं के मद्देनजर लिया गया है। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने न केवल काम करने से मना किया, बल्कि एमआरएफ केंद्रों के गेट भी बंद कर दिए, कचरा संग्रहण वाहनों को बाहर नहीं जाने दिया और अन्य कर्मचारियों को भी कार्य करने से रोकने की कोशिश की।
नगर निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कड़े निर्देश जारी किए हैं:
हड़ताल पर गए कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ 'काम नहीं तो वेतन नहीं' सिद्धांत के तहत कटौती की जाएगी।
यदि हड़ताली कर्मचारी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
हड़ताल के दौरान निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर एक माह का वेतन काटने के साथ-साथ दस्तावेजी और वीडियो साक्ष्य के आधार पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि कर्मचारियों के हड़ताल के कारण सामान्य कार्यों में कोई विघ्न न आए और निगम की संपत्ति की सुरक्षा बनी रहे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →