चंडीगढ़ में संपत्ति कर की नई दरें लागू, आवासीय कर में तीन गुना वृद्धि
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 31 मार्च। चंडीगढ़ प्रशासन के स्थानीय सरकार एवं शहरी विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर की नई दरों को अधिसूचित कर दिया है। यह कर चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा वसूला जाएगा।
वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत संपत्तियों पर कर:वाणिज्यिक और औद्योगिक भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर 6% वार्षिक दर योग्य मूल्य (ARV) पर लगेगा। समूह V में आने वाली संपत्तियों और सेवा शुल्क की श्रेणी में शामिल संपत्तियों पर 3% ARV के हिसाब से कर लगेगा।
सरकारी भवनों को कर से छूट दी गई है, लेकिन सेवा शुल्क देना होगा, जो निर्धारित कर का 75% होगा।
आवासीय संपत्तियों पर कर:
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवासीय संपत्तियों पर कर की दरों में तीन गुना वृद्धि की गई है।
कर की गणना निम्नलिखित दरों के अनुसार होगी:
रेजिडेंशियल हाउस टैक्स रेट्स (प्रति वर्ष)
ज़ोन सेक्टर पुरानी कर दर नई कर दर (2025-26)
I 1-19, 26, 26(E), 27 & 28 ₹2.5 प्रति वर्ग गज खाली भूखंड + ₹1.25 प्रति वर्ग फुट कुल निर्मित क्षेत्र ₹7.5 प्रति वर्ग गज खाली भूखंड + ₹3.75 प्रति वर्ग फुट कुल निर्मित क्षेत्र
II 20-38, 38(W), मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, मणिमाजरा, शिवालिक एन्क्लेव, इंडस्ट्रियल एरिया फेज I & II, सभी SCFs ₹2.0 प्रति वर्ग गज खाली भूखंड + ₹1.0 प्रति वर्ग फुट कुल निर्मित क्षेत्र ₹6.0 प्रति वर्ग गज खाली भूखंड + ₹3.0 प्रति वर्ग फुट कुल निर्मित क्षेत्र
III 39-56, 61 & 63, अन्य ₹1.5 प्रति वर्ग गज खाली भूखंड + ₹0.75 प्रति वर्ग फुट कुल निर्मित क्षेत्र ₹4.5 प्रति वर्ग गज खाली भूखंड + ₹2.25 प्रति वर्ग फुट कुल निर्मित क्षेत्र
CHB फ्लैट्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज और अन्य रेजिडेंशियल फ्लैट्स (500 वर्ग फुट और अधिक) पूरे नगर निगम क्षेत्र में लागू ₹1.0 प्रति वर्ग फुट ₹3.0 प्रति वर्ग फुट
मंदीप सिंह बराड़, आईएएस सचिव, स्थानीय सरकार एवं शहरी विकास विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा की यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। साथ ही, 22 नवंबर 2004 को जारी पिछली अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है, जबकि अन्य नियम और शर्तें यथावत रहेंगी।
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