हरियाणा में कक्षा पहली में दाखिले की न्यूनतम आयु अब 6 वर्ष
रमेश गोयत
पंचकूला/ चंडीगढ़, 3 फरवरी 2025 – हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में केवल वे ही बच्चे पहली कक्षा में दाखिला ले सकेंगे, जिनकी आयु 1 अप्रैल 2025 को 6 वर्ष पूरी हो चुकी होगी।
हालांकि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नियम 10 के अनुसार, आयु सीमा में 6 महीने की छूट भी प्रदान की गई है। अर्थात, जिन बच्चों की आयु 1 अप्रैल 2025 को 6 वर्ष से कुछ कम होगी, वे भी दाखिले के पात्र होंगे।
महत्वपूर्ण दिशानिर्देश:
1 अप्रैल 2025 को 6 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य होगी।
जिनकी आयु पूरी नहीं होगी, उन्हें 6 महीने तक की छूट दी जाएगी।
पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी, जो 1 अप्रैल को पहली कक्षा में स्तरोन्नत होंगे, उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा।
विद्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों तक इस जानकारी को प्रभावी ढंग से पहुंचाएं ताकि किसी को भी दाखिले में कठिनाई न हो। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों को इन नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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